FY 2019-2020 में निवेश करके कैसे बचाएं टैक्स की रकम, जानिये ये ख़ास टिप्स

FY 2019-2020 में निवेश करके कैसे बचाएं टैक्स की रकम, जानिये ये ख़ास टिप्स

 

कोरोना महामारी की वजह से देश में 25 मार्च से Lockdown कर दिया गया था तो इसी के मद्देनजर वित्त मंत्रालय ने जो आयकर बचाने के लिए निवेश की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया था यदि कोई करदाता जिसने अभी तक इस तरह का निवेश नहीं किया तो उसके पास अभी भी लगभग लगभग 1 महीने का समय है मतलब  30 जून 2020 तक निवेश कर सकते हैं और फाइनेंसियल ईयर 2019-20 के रिटर्न में छूट प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए नीचे लिखे धाराओं के अंतर्गत आपको छूट प्राप्त हो सकती हैं

FY 2019-2020 में निवेश कर कर कैसे बचाएं टैक्स की रकम
FY 2019-2020 में निवेश करके कैसे बचाएं टैक्स की रकम , Image by Mohamad Hasan

 

धारा 80 C इसके अंतर्गत कोई भी करदाता 1.5 लाख रुपये तक अपनी आय मे से छूट क्लेम कर सकता है इसमें निम्नलिखित चीजें शामिल हो सकती हैं

 

अगर कोई करदाता अपने अपने जीवनसाथी या अपने बच्चों का कोई भी LIC का प्रीमियम 1 अप्रैल 2019 से लेकर 30 जून 2020 तक भरता है तो वह उस  राशि को अपनी 2019-20 की financial रिटर्न में क्लेम कर सकता है

 

यदि कोई व्यक्ति इस समय में ULIP में इन्वेस्टमेंट करता है वह भी इसमें वह क्लेम कर सकता है, बैंक में Tax Saving FD  जोकि मिनिमम 5 साल के लिए करानी पड़ती है लॉक इन पीरियड के साथ उस FD में भी इस समय पर निवेश करके इस धारा के अंतर्गत छूट ली जा सकती है, Equity Linked Saving Scheme के अंतर्गत भी इन्वेस्टमेंट कर कर धारा 80 C के छूट हम क्लेम कर सकते हैं

 

धारा 80D के अंतर्गत

 

धारा 80D के अंतर्गत यदि करदाता ने कोई स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान किया है अपने अपने बच्चों या अपनी पत्नी के लिए तो उसकी ₹25000 तक की अधिकतम राशि को वह इस धारा के अंतर्गत 30 जून तक भी क्लेम कर सकता है और अगर करदाता ने अपने माता पिता के स्वास्थ्य के लिए कोई पॉलिसी ली है तो उस Medical Policy  पर भी 25000 Rs तक की अतिरिक्त छूट को क्लेम कर सकता है

 

धारा 80G के अंतर्गत आयकर लाभ

 

धारा 80 G के अंतर्गत अगर आपने अभी तक 31 मार्च तक कोई दान नहीं दिया है तो इस समय 30 जून तक वह दान देकर आप अपने आय की राशि में से क्लेम कर सकते हैं इसके अंतर्गत वे संस्थान आते हैं जो आयकर के अंदर पंजीकृत है जैसे अगर हमने प्रधानमंत्री सहायता कोष में कोई भी धनराशि दान के रूप में दी है तो उसका आयकर लाभ लिया जा सकता है

 

Capital Gain Tax Saving Bonds

 

अगर हमने कोई 2019 बीच में कोई प्रॉपर्टी बेची और उस पर हमें Capital Gain लगा था तो सरकार ने प्रावधान रखा था कि 31 मार्च तक कैपिटल गेन टैक्स लगता है उससे बचने के लिए आप 31 मार्च तक टैक्स सेविंग बॉन्ड खरीद सकते थे अब आपके पास यह समय 30 जून तक है अगर आप 30 जून से पहले भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको इस टैक्स में भी छूट जायेगा

 

इस तरह से धारा 80 C, 80 D और कैपिटल गेन टैक्स बॉन्ड के अंतर्गत 30 जून 2020 तक अपना निवेश कर सकते हैं  Financial Year 2019-2020 की जो रिटर्न है उसमें इसका क्लेम ले सकते हैं

 

 

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